Skip to main content

नीट पीजी, स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग पर कोर्ट ने रोक लगाई, तीसरे राउंड का वर्गवार अस्थायी परिणाम बताने को कहा

RNE Network

हाईकोर्ट ने नीट पीजी के स्ट्रे राउंड को लेकर दायर याचिका का निस्तारण होने तक काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि तीसरे राउंड का वर्गवार अस्थायी परिणाम बताया जाये।

अगली तारीख पर नीट पीजी के चेयरमैन को वीसी के जरिये तलब किया है, वहीं चैयरमैन से काउंसलिंग में सीट आवंटन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताने को कहा है। न्यायाधीश समीर जैन ने डॉ विजय लक्ष्मी की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने नीट पीजी के स्ट्रे कोटे के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया और पसंद की सीट नहीं मिलने पर दूसरे राउंड में भाग लिया। सीट अपग्रेडेशन के लिए तय फीस और 1 लाख की गारंटी देकर तीसरे राउंड में भाग लिया।

अभ्यर्थियों के सीट अपग्रेड करने की वजह से सीट रिक्त हो गई। याचिकाकर्ता रिक्त सीट पर प्रवेश लेना चाहती है। इसके बावजूद उसे सीट आवंटित नहीं किये जाने से एक और पात्र अभ्यर्थियों को मनचाही सीट नहीं मिल रही, वहीं रिक्त सीटों को स्ट्रे राउंड में शामिल किया जा रहा है।