कोर्ट ने नोट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित की
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दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद व भाजपा नेता बृज भूषण सिंह की याचिका पर आपत्ति जताई है। उनकी इस याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।
याचिका में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू हो जाने के बाद ऐसी याचिका मामले में देरी कराने का अप्रत्यक्ष तरीका है। कोर्ट ने नोट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।