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Election Commissioner : नये अधिनियम से नियुक्ति को चुनौती देने कोर्ट में अर्जी दाखिल

RNE, NATIONAL BUREAU .

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर एक और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है। इस बीच कानून मंत्री अर्जुनराम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो चुनाव आयुक्त के दो खाली पदों के लिए पैनल तैयार करेगी।


जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई  है। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है।। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व समिती गठित

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद मामला गहराया है।  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर केंद्र के नए कानून को चुनौती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल, 15 मार्च तक दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संभव है। चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 13 या 14 मार्च को बैठक करेगी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक समिति जिसमें गृह विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट सचिव शामिल होंगे, दोनों पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति जिसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे।

राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक नियुक्ति से पहले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो व्यक्तियों का नाम तय करेगी। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव पैनल में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं. चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे।