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सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच को बड़ी राहत मिली, हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक आरोप में उनको दी है ये राहत

RNE Network

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वह सेबी की पूर्व चेयर पर्सन माधबी पुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने आदेश पर 4 मार्च तक कोई कार्यवाई न करे।यह आदेश तब आया जब बुच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक सुन्दररमन राममूर्ति और चार अन्य अधिकारियों ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।मुंबई स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने शनिवार को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और रेगुलेटरी उल्लंघन के आरोपों के आधार पर माधबी बुच व 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनोती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के आदेश को अवैध और मनमाना करार दिया था।