सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा
- 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा आदेश
- आटे की कीमत 2 रुपये बढ़ी
आरएनई, बीकानेर
महंगाई से आम आदमी परेशान है। चुनाव समाप्त होते ही खाद्य पदार्थों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। गेहूं, आटा, दाल, सब्जियों आदि के भावों में हुई बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई भी बढ़ी है। अब सरकार ने उस पर काबू करने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू किए हैं।
जमाखोरी रोकने व प्राइस कंट्रोल के लिए 24 जून से केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। ये लिमिट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स पर लागू होगी।
सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। केंद्रीय खाद्य सचिव ने कहा है कि सिंगल रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स, प्रोसेसर्स व होलसेलर हर शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक की जानकारी देंगे।
आटे की कीमत बढ़ी
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में गेहूं और आटे की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। 20 जून तक गेहूं की ओसत खुदरा कीमत 30.99 रुपये प्रति किलो थी, जो एक साल पहले 28.95 रुपये थी। गेहूं के आटे की कीमतें पिछले साल के 34.29 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 36.13 रुपये प्रति किलो हो गई है।