ShriGanganagar : 20% तक टूटा-सिकुड़ा, 70% चमक खो चुका गेहूं खरीदने का आदेश, किसानों को राहत
आरएनई, स्टेट ब्यूरो
श्रीगंगानगर से राजस्थान के किसानों के लिए एक खुश खबर आई है। गेहूं की खरीद में केंद्र सरकार ने बड़ी छूट देकर किसानों को राहत देने का काम किया है। गेहूं की फसल को लेकर किसान परेशान थे, उनको केंद्र सरकार के निर्णय के बाद बड़ी राहत मिलेगी।
सरकारी गेंहू खरीद में केंद्र सरकार ने किसानों को यह राहत दी है। सिकुड़े व टूटे हुए गेहूं की सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर छूट दी गई है। जबकि चमक विहीन गेहूं की सीमा को 70 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त व थोड़ा क्षतिग्रस्त की 6 प्रतिशत तक की खरीद में छूट दी गई है।
बारिश से खराब हो गया था गेहूं :
एफसीआई के रीजनल मैनेजर चौधरी अभिरीत के मुताबिक पिछले दिनों अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। इससे गेहूं की गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण खरीद रुक गई थी।
केन्द्र की टीम ने मुआयना किया :
पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर की टीम ने इस गेहूं का सैंपल लिया और इसकी रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह छूट दी गई है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग की सहायक निदेशक डॉ प्रीति शुक्ला ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक बरसात से खराब हुए गेहूं को भी किसान बेच सकेगा और उनकी फसल का पूरा दाम मिलेगा।
जानिये कितनी छूट मिलेगी :
एफसीआई के रीजनल मैनेजर चौधरी अभिरीत ने बताया कि बारिश के कारण गेंहू की चमक खो गई थी। उसमें सत्तर प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके साथ साथ डैमेज में छह प्रतिशत की छूट दी गई है,जबकि गेहूं के दाना सिकुड़ने की स्थिति में भी बीस प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि इस गाइडलाइन के दौरान किसान का कोई भी पैसा नहीं कटेगा, जो कि एक राहत भरा निर्णय है। रीजनल मैनेजर ने बताया कि गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू कर दी गई है।