बीकानेर: रोहित गोदारा के करीबी, लूट, हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट के आरोपी दानाराम पर राजपासा की पुष्टि
- बीकानेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता
- इस साल दूसरा आरोपी पर राजपासा की बोर्ड ने की पुष्टि
आरएनई, बीकानेर।
रोहित गोदारा के करीबी और राजूठेहट, मूसेवाला मर्डर के आरोपियों के संपर्क में रहा बीकानेर दानाराम सियाग उर्फ दानिया पर राजपासा एक्ट में निरूद्ध करने पर मुहर लग गई है। अब वह इस एक्ट में कम से एक एक साल तक जेल में रहेगा। इसके साथ ही बीकानेर पुलिस इस वर्ष अब तक दो अपराधियों को राजपासा में निरूद्ध किया है। दोनों में बोर्ड ने निरूद्ध करने की पुष्टि कर दी है। इससे पहले हरिओम रामावत को पुलिस ने राजपासा में निरूद्ध किया।
जानिये कौन है दानाराम:
दानाराम उर्फ दानिया पुत्र जगदीश प्रसाद सियाग जाति जाट उम्र 25 साल निवासी बिल्यूं पुलिस थाना भानीपुरा जिला चुरू हाल वार्ड नम्बर 02 सुरनाणा रोड, लूणकरनसर जिला बीकानेर का है। यह रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सदस्य है जो पुलिस थाना लूणकरनसर का हिस्ट्रीशीटर व जिले का हार्डकोर अपराधी है। इसके विरूद्ध विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, फिरौती व अवैध हथियार के गंभीर प्रकरण दर्ज है।
बीकानेर पुलिस ने ये किया:
दानाराम के खिलाफ बीकानेर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 के तहत जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष इस्तगासा पेश किया। इसमें अपराधी दानाराम सियाग को निरूद्ध करने के आदेश जारी किए गये थे।
इस आदेश की पालना में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस आदेश पर 14 मई को वीसी के जरिये सलाहकार मंडल बोर्ड के समक्ष पेशी हुई। सलाहकार मंडल बोर्ड ने 27 मई को एक वर्ष की अवधि के लिये अर्थात दिनांक 02 अप्रैल 2025 तक निरूद्ध करने के आदेश दिये।
क्या होता है राजपासा में:
कई ऐसे अपराधी होते हैं तो पुलिस की ओर से निरूद्ध करने के बाद भी ऐसे अपराध करते रहते हैं जिससे लोगों में भय का माहौल बनता है। ऐसे में लोगों के खिलाफ राजपासा में कार्रवाई होती है। एसएचओ इसकी रिपोर्ट करता है। एसपी इस्तगासा पेश करते हैं। इस इस्तगासे में पर कलेक्टर निरूद्ध करने का आदेश देते हैं।
इसी रिपोर्ट सात दिन में गृह विभाग को भेजी जाती है। इसके बाद दो जजों की एक कमेटी या बोर्ड कलेक्टर, एसपी और आरोपी तीनों का पक्ष सुनकर निर्णय लेती है। कमेटी अगर राजपासा की पुष्टि करती है तो आरोपी को तुरंत एक साल के लिए जेल भेज दिया जाता है।