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हाईकोर्ट ने एसआइ भर्ती पर सरकार को चेतावनी दी, कहा, जवाब नहीं आया तो मान लेंगे भर्ती रद्द करने की सिफारिश मानी

RNE Network

हाईकोर्ट ने प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों ( एसआइ ) को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने को लेकर राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि एसआइ भर्ती मामले में यथास्थिति के आदेश की पालना की जाए, नहीं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी।

साथ ही, कहा कि याचिका पर जवाब पेश किया जाए, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि भर्ती रद्द करने की एसआइटी व महाधिवक्ता की सिफारिश मंजूर कर ली। सरकार से 9 जनवरी तक इन सिफारिशों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।

कोर्ट ने भर्ती के सम्बंध में एसआइटी की 13 अगस्त की रिपोर्ट, महाधिवक्ता की 14 सितम्बर की ओपिनियन और अक्टूबर में हुई मंत्रिमण्डलीय कमेटी की बैठक से सम्बंधित रिपोर्ट भी तलब की है। न्यायाधीश समीर जैन ने कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। यह आदेश मंगलवार को सार्वजनिक हुआ।

दोषी अधिकारियों पर कार्यवाई:

कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं होंने पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि किसी भी तरह की अवमानना का मामला सामने आया तो दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई आर्थिक नुकसान हुआ तो उसकी वसूली भी सम्बंधित अधिकारी से की जायेगी।