बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेवारी अकेले पिता पर डालना गलत : राजस्थान हाईकोर्ट
आरएनई, स्टेट ब्यूरो।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि बतौर संरक्षक यदि बच्चे के माता – पिता कमा रहे हैं तो बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी दोनों की साझा होगी। न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की एकल पीठ में एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर कहा था कि वह सेल्समेन की नौकरी करता है। पत्नी अध्यापिका है।जब बच्चे के दोनों संरक्षक कमा रहे हैं और दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान है, ऐसी स्थिति में बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी बोझ अकेले मुझ पर डालना अनुचित है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने ये निर्णय सुनाया।