जेपीसी ने संशोधन बिल को मंजूरी दी, विपक्ष के सारे प्रस्ताव खारिज, बिल में किये गए 14 बदलावों को जेपीसी की मंजूरी
- विपक्ष के सभी 44 प्रस्ताव खारिज किये गए
RNE Network
संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) ने वक्फ अधिनियम को लेकर 14 प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है। जबकि विपक्ष के सभी 44 प्रस्ताव खारिज कर दिए गये। संशोधन विधेयक पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था।
इस पर विचार के लिए संसद ने भाजपा के जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेपीसी 31 जनवरी तक अंतिम रिपोर्ट जमा कराएगी। इसे बजट सत्र के दौरान पेश करने की संभावना है।
बैठक के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने और तानाशाह तरीके से काम करने का आरोप लगाया है।
ये है मुख्य संशोधित प्रस्ताव:
- जमीन पर दावा करने वाला व्यक्ति सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में अपील कर सकेगा। वर्तमान में वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकते थे।
- ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।
- जब तक संपत्ति दान नहीं की जाती, वक्फ की नहीं होगी।
- वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं व दो अन्य धर्म के सदस्य हों।