No Commercialization of Human Milk : भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक ब्यूरो की एडवाइजरी
FSSAI का कड़ा निर्णय
मानव दूध की बिक्री की अनुमति नहीं, एडवाइजरी जारी
RNE Network.
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( एफएसएसएआई ) ने मानव दूध की बिक्री की अनुमति नहीं दी है। प्राधिकरण ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है।
एफएसएसएआई ने मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया है। एफएसएसएआई ने कहा है कि मानव दूध व उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण से सम्बंधित गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। एफएसएसएआई ने मानव दूध व उत्पादों के अनाधिकृत व्यावसायीकरण पर सलाह नाम से एडवाइजरी जारी की है।
कैसी एडवाइजरी, क्या कहा :
इस संबंध में ‘मानव दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यावसायीकरण पर सलाह’ नामक शीर्षक से एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि एफएसएसएआई ने “एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग और/या बिक्री की अनुमति नहीं दी है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के कमर्शियलाइजेशन से संबंधित ऐसी सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए।”
हो सकती है कार्रवाई :
इसके किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियम/विनियमों के अनुसार एफबीओ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है।” इसमें कहा गया है, “इसके अलावा, राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘मां के दूध/मानव दूध’ के प्रसंस्करण या बिक्री में शामिल ऐसे एफबीओ (फूड बिजनेस ऑपरेटर) को कोई लाइसेंस/पंजीकरण नहीं दिया जाए।”