कोर्ट ने कहा विद्यार्थी को इस आधार पर प्रवेश से वंचित न किया जाये कि वह उस जिले का नहीं है
आरएनई, नेशनल ब्यूरो
दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय को निर्देश दिया है कि वो किसी भी छात्र को प्रवेश से न रोके। कोर्ट ने कहा है कि विद्यालय ये सुनिश्चित करे कि किसी विद्यार्थी को मात्र इस आधार पर प्रवेश से वंचित न किया जाये कि वह उस जिले का नहीं है जहां पर स्कूल स्थित है।
जस्टिस सी हरिशंकर ने जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक छात्रा को प्रवेश देने से मना किया गया था। अदालत ने कहा है कि छात्रा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश की अहर्ता रखती है और वहां पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी।