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अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी दे सकेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, स्टेट काउंसिल में पंजीकृत आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सकों को अधिकार

RNE Network

मेडिकल सर्टिफिकेट देने के मामले में नियमों में बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक भी मरीजों को मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकेंगे। कई लोग इनसे इलाज कराते हैं, उनको परेशानी से बचाने के लिए ये नये व्यवस्था की गई है।

राजस्थान सहित देशभर के आयुर्वेद व यूनानी डॉक्टर भी मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। हालांकि सर्टिफिकेट स्टेट काउंसिल में पंजीकृत आयुर्वेद व यूनानी डॉक्टर ही जारी कर पाएंगे। बिना पंजीकृत डॉक्टरों पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के सचिव डॉ सचिदानन्द प्रसाद ने यह सर्कुलर जारी किया है।