
अब बिना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पायेगा पासपोर्ट, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को बदल कड़ा किया
RNE Network
किसी भी व्यक्ति के लिए पासपोर्ट काफी जरूरी दस्तावेज है। इसको बनवाने के नियमों को अब केंद्र सरकार ने काफी सख्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज को बनवाने के नियमों में बदलाव किया है।पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए पुख्ता सबूत है। साथ ही विदेश यात्रा के लिए यह सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। इसकी मदद से ही अन्य देशों में घूमने, पढ़ने, बिजनेस करने या अन्य कारणों से यात्रा कर सकते हैं।
यदि हम पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें नियमों का पता होना चाहिए। इन नियमों को हाल ही में बदला गया है। केंद्र सरकार की ओर से पासपोर्ट अधिनियम में बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद से जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है।