Skip to main content

देश मे 30 जून से नये टेलिकॉम नियम लागू ,एक व्यक्ति को केवल 9 सिम खरीदने की होगी अनुमति

आरएनई, नेशनल ब्यूरो

साइबर क्राइम में बढ़ोतरी होने के बाद अब केंद्र सरकार कड़े कानून को लागू कर रही है। देश मे 30 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो जायेगा।
अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी में 9 से अधिक सीम कार्ड नहीं खरीद सकेगा। अगर इससे अधिक सीम कार्ड खरीदता है तो जुर्माना लगेगा। गलत तरीके से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा।

नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जेसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।

अब देश का कोई भी नागरिक पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। वहीं जम्मू कश्मीर नॉर्ट ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50 हजार रुपये और उसके बाद हर बार 2 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।