लोकसभा चुनाव के दौरान कलेक्टर ने पंप संचालकों को 5 जून तक स्टॉक आरक्षित रखने का जारी किया आदेश
आरएनई ,बीकानेर।
लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने समस्त पेट्रोल और डीजल के विक्रेताओं को 5 जून तक स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं।इस संबंध में जारी आदेशानुसार चुनाव के दौरान लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल व ऑयल की मांगों के आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा।