हाईकोर्ट ने राज्य को अगली सुनवाई पर जांच की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया
RNE, SATE BUREAU .
राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक और उनके खिलाफ कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में शेखावत के अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से सुनवाई की अगली तिथि तय करने का अनुरोध किया। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का निर्णय दिया।
राज्य को अगली सुनवाई पर जांच की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। पूर्ववर्ती सुनवाई पर कोर्ट ने एसओजी को यह छूट दी थी कि एजेंसी गवाहों के साथ संदिग्धों से साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित कर सकेगी।