Sikar Honor Killing : बेटी और उसके प्रेमी के हत्या के आरोपी पिता को फांसी, चाचा-मामा आदि को उम्रकैद
RNE Network, Sikar.
राजस्थान में ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने बेटी और उसके प्रेमी के हत्या के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मृतका के चाचा, मामा, भाई आदि 10 रिश्तेदारों-आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ऑनर किलिंग के मामले में सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 (एडीजे कोर्ट-1) ने यह सुनाया है।
मामला यह है :
सीकर के आलोदा गांव की 19 वर्षीय प्रेम का गणपतलाल से अफेयर था। इसका पता युवती के पिता रामगोपाल को लग गया था। पिता ने प्लानिंग के तहत अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। शवों को जीणमाता की पहाड़ियों में फेंक दिया।
गणपत के भाई की ओर से दर्ज कारवाई अपहरण की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच की तो दोनों की हत्या का मामला सामने आया। जांच के बाद युवती के पिता रामगोपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही
यूं गणपत को बुलाया, दोनों को पीट-पीट कर मार डाला :
रिपोर्ट के मुताबिक मामला 20 अक्टूबर 2019 की रात का है। रात को युवती अपने प्रेमी से बात कर रही थी। पिता रामगोपाल को इस बात की भनक लग गई। ऐसे में रामगोपाल ने बेटी की पिटाई की और उससे गणपत को बुलाने को कहा। गणपतलाल बाइक लेकर पहुंचा तो रामगोपाल के कहने पर अन्य परिजनों ने उसका किडनैप कर लिया था। इसके बाद घर ले जा कर दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। मारपीट के दौरान दोनों की मौत हो गई तो उनके शवों को रामगोपाल ने गाड़ी में डालकर जीणमाता-मांडोली की पहाड़ियों में सुनसान इलाके में फेंक दिया।
इसके बाद रामगोपाल ने खाटूश्यामजी थाने में अपनी ही बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। संदेह जताया कि कुछ अज्ञात लोग उसकी बेटी का किडनैप कर ले गए थे। दूसरी ओर गणपत के भाई बलदेव ने उसके अपहरण की रिपोर्ट रानौली थाने में दर्ज करवाई थी। इसके बाद हत्या के मामले का खुलासा हुआ।
इनको मिली सजा :
चाचा महादेव, मामा परसराम चोपड़ा, चचेरा भाई महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र मील, नंदलाल नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदनलाल चांदीवाल, संदीप गुर्जर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परसराम और राजेश चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। महेंद्र चोपड़ा, महेंद्र गुर्जर और छोटूराम उर्फ छोटू को बरी कर दिया है।