Skip to main content

अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत, 02 जून को फिर से सरेंडर करना होगा

RNE, NATIONAL BUREAU .

40 दिन बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तमाम दलीलों को दरकिनार कर दिया। चुनाव प्रचार के लिए ये अंतरिम जमानत दी गई।


सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश ट्रायल कोर्ट को भेजने के बजाय सीधे तिहाड़ जेल भेजा तभी कल ही केजरीवाल की रिहाई सम्भव हुई।

ट्रायलकोर्ट ही जमानत की शर्तें भी तय करता मगर वे भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि केजरीवाल अंतरिम जमानत के समय में इस केस के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। न किसी गवाह से मिलेंगे। सीएम के रूप में किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। एलजी जिस पर साइन करेंगे और करने का कहेंगे, वही करेंगे।