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योजना का लाभ लेने के लिए कार्मिकों को एकमुश्त 1 लाख 5 हजार रुपये कराने होंगे जमा

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आरजीएचएस का लाभ अब उन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा जिनका सेवाकाल 10 वर्ष या उससे कम रहा है। शनिवार को इस विषय मे संशोधन कर राज्य सरकार ने एक आदेश से छूट दी है। योजना का लाभ लेने के लिए कार्मिकों को एकमुश्त 1 लाख 5 हजार रुपये जमा कराने होंगे। आदेशों के अनुसार 1 जनवरी 2024 के बाद नियुक्त और 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, जिनका सेवाकाल 10 वर्ष या उससे कम रहा है, उन्हें आरजीएचएस का लाभ मिल सकेगा।

 

 

 

 

हालांकि उसके लिए उन्हें साढ़े दस हजार रुपये प्रति साल के हिसाब से 10 वर्ष के लिए 1 लाख 5 हजार रुपये एकमुश्त जमा कराने होंगे। इसके बाद उन्हें 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार के हिसाब से इंडोर और 30 हजार रुपये तक आउटडोर की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क मिल सकेगी।