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कोर्ट ने चार नई याचिकाओं को किया खारिज

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लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस नई आर्थिक समस्या से जूझ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की चार नई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें आयकर विभाग द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। आयकर विभाग ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए कांग्रेस को 523 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स का डिमांड नोटिस दिया था।


जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कांग्रेस और आयकर विभाग, दोनों के इस पर सहमत होने के बाद याचिकाओं को खारिज किया कि नई याचिकाएं अन्य मूल्यांकन वर्षों के संबंध में अदालत द्वारा हाल ही सुनाए गए फैसले के दायरे में आती हैं।

हाईकोर्ट ने 22 मार्च को कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग के पास प्रथम दृष्टया आयकर अधिनियम के तहत कांग्रेस की आय की आगे जांच करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत हैं।