राशन सामग्री वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी
- खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, पोस मशीन में 100 क्विंटल से ज्यादा फर्क वालों पर कार्रवाई
- Kishanganj : 06 महीनों में 20 शिकायतें, 08 डिपो सस्पेंड, 02 निरस्त, 10 को नोटिस
RNE Network.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के विरुद्ध जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गेहूं के एक-एक दाने का समुचित उपयोग करते हुए उसे पात्रता वाले परिवार तक पहुंचाया जाएगा। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में जिन राशन डीलरों की पोस मशीन में 100 क्विंटल से ज्यादा का फर्क है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को राशन के निर्बाध वितरण के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राशन वितरण नहीं करने के दोषी डीलरों को निलंबित किया जाएगा। जांच में गंभीर अनियमिता पाए जाने पर एफआईआर करवाकर कलक्टर को प्रस्ताव भेजा जाएगा और डीलर का लाइसेंस निरस्त कर नई दुकान के खोलने की कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले विधायक ललित मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता व कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण़, निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में राशन डीलरों द्वारा किए गए गबन की 01 जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक 20 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच करवाकर राशन डीलरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई करते हुए 8 डीलरों को निलम्बित किया गया है, 2 के लाइसेंस निरस्त किये गए हैं, तथा 10 डीलरों को नोटिस दिये गए हैं।