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निलंबन काल के दौरान बिश्नोई का मुख्यालय जिला परिषद कोटा रहेगा

RNE ,Bikaner.

पंचायत समिति पांचू के विकास अधिकारी जसवंत सिंह बिश्नोई को राजस्थान असैनिक सेवाएं (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया है।

इस संबंध में जारी आदेशानुसार पांचू पंचायत समिति के विकास अधिकारी बिश्नोई (अतिरिक्त प्रभार नोखा पंचायत समिति) के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है। निलंबन काल के दौरान जसवंत सिंह का मुख्यालय जिला परिषद कोटा रहेगा।