सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी राज्य सरकारों को निर्देश की पालना के लिए 4 सप्ताह का समय दिया
RNE, National Bureau
देश के 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने में विफल रहने पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की है। कोर्ट ने एक साल पहले राज्यों को यह काम करने का निर्देश दिया था और 19 मार्च को पुनः 2 महीनें का समय दिया।
इसके बावजूद अब कोर्ट के सामने आया कि यह कार्य कई राज्यों ने तो शुरू ही नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने ऐसे राज्यों के खिलाफ अवमानना कार्यवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने अब राज्य सरकारों को निर्देश की पालना के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।