समलैंगिक विवाह पर दायर हुई याचिका कोर्ट ने खारिज की, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया
RNE Network
समलैंगिक विवाह की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसे सही नहीं माना है। इस विषय पर पूर्व में पीठ ने बहुमत से निर्णय किया हुआ था, जिसे ही कोर्ट ने सही ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका को भी कल खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई गई। ऐसे में इस मामले में दखल की जरूरत ही नहीं है। संविधान पीठ ने अक्टूबर 2023 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया था। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड को सही मानते हुए दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।