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सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की विशेष अनुमति याचिका खारिज की

 
RNE Network. बारां के अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी जाना लगभग तय है। कल सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की विशेष अनुमति की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की विशेष अनुमति याचिका खारिज की साथ ही उन्हें दो सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम पर पिस्टल तानने और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कोर्ट कंवरलाल को 3 साल की सजा पहले ही सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की विशेष अनुमति याचिका खारिज की अब उनको राहत मिलती नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की बेंच में उनकी सुनवाई हुई। विधायक के वकील नमित सक्सेना ने कहा कि रिवाल्वर की कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में क्रिमिनल फोर्स का कोई मामला नहीं बनता है। जिस वीडियो कैसेट को तोड़ने और जलाने की बात कही गई है, उसे भी पुलिस ने बरामद नहीं किया है। ऐसे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी यहां नहीं बन सकता। मगर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की विशेष अनुमति याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की विशेष अनुमति याचिका खारिज की

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