प्रमोशन पर लगी हुई रोक को हाईकोर्ट ने हटाया
RNE Network
दो से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है। चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने पहले लगाई गई रोक को हटा लिया। दरअसल पहले हाईकोर्ट ने ही 30 अगस्त को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया।
बैक डेट में प्रमोशन का रास्ता खुला:
रोक हटने के बाद अब राज्य सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से ऐसे कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे सकेगी। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि जिन याचिकाकर्ताओं ने चुनोती दी है वे पहले से प्रमोट हो चुके हैं।
पहले से प्रमोट उन पर इफेक्ट नहीं:
जो कर्मचारी पहले से प्रमोट हो चुके हैं उनके प्रमोशन इफेक्ट नहीं होंगे लेकिन याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए चुनोती दी थी कि बैक डेट से प्रमोशन होने पर उनकी वरिष्ठता सूची में बदलाव आ गया है।