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कर्मचारियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, देर से ऑफिस आने पर कट सकती है छुट्टी

** कार्मिक विभाग ने सख्त आदेश जारी किए
** देरी से आने पर आधी छुट्टी लगेगी

आरएनई, नेशनल ब्यूरो

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब आफिस देर से आना भारी पड़ेगा। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कार्यालय में प्रतिदिन देरी से आने और जल्दी जाने वाले कर्मचारियों की आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी ( सीएल ) काटी जानी चाहिए।

मंत्रालय के आदेश के अनुसार मामलों को गम्भीरता से लेते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाई की जानी चाहिए। विभाग का कहना है कि ये पाया गया है कि कर्मचारी बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं और कार्यालय देरी से आ रहे हैं।

कार्मिक विभाग ने केंद्रीय विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी एईबीएएस के जरिये उपस्थिति दर्ज करे। मंत्रालय ने मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी का एक घन्टे की देरी से आना एक माह में दो बार से अधिक नहीं होना चाहिए। आदेश में फेस ओथेंटिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया गया है।