सैफ के परिवार की जब्त हो सकती है 15 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी, सैफ अली खान का नवाब का टाइटल भी छिन सकता है
RNE Network
अभिनेता सैफ अली खान के लिए एक और झटका देने वाली खबर सामने आई है। भोपाल में शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 13 दिसम्बर 2024 को स्टे हटा लिया है।
हाईकोर्ट ने 30 दिन का अपील करने का समय दिया गया है। यह अवधि 14 जनवरी को खत्म हो गई। लेकिन सैफ ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसमें भोपाल स्थित 15 हजार करोड़ की पटौदी परिवार की संपत्तियां जब्त हो सकती है। ऐसा होता है तो सैफ का नवाब का टाइटल भी छिन सकता है।
शत्रु संपत्ति के अनुसार सरकार अधिनियम 1968 के तहत इन पर कब्जा कर सकती है। भोपाल के नवाब की प्रमुख संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस, अहमदाबाद पैलेस और नूर उस सबह पैलेस जैसी संपत्तियां शामिल है।